Previous & Existing Water Rates of Crops Irrigation From Govt. Sources. | |||
S.No | Crop | RATE in INR ₹ (Per Acre) |
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Previous (Since 1.10.84) | Existing (Since 15.06.99) | ||
Name of crop - RABI | |||
1 | Rice | 90.00 | 200.00 |
2 | Wheat | ||
Maximum Three Irrigation (Including Land Preparation) | - | 81 | |
Every Extra Water Demand | - | 25 | |
3 | Groundnut, Sunflower, Soya bean | 24.00 | 100.00 |
4 | Gram, Moong & Tether pulses. | 17.00 | 100.00 |
5 | Coriander | 50.00 | 100.00 |
6 | Barley | 20.00 | 200.00 |
Name of crop - KHARIF | |||
7 | Long Term Agreement | 22.00 | 81.00 |
Demand | 24.00 | 89.00 | |
8 | Groundnut, Soyabean | 18.00 | 50.00 |
9 | Bar seem Grass, (Fodder Crop) | 50.00 | 150.00 |
10 | Banana, beetal, Garden Crops, Rubber plant, Sugar cane. | 120.00 | 300.00 |
11 | Brinjal, Carrot, Cauliflower, Chilly, Cucumber, Dalocasia, Fenngreek, Ginger, Garlic, Gwarfalli, Ladies finger, Pea, Poppy seeds, Pumpkin, Potato, Radish, Spinach, Tobacco, Tomato, Turmeric, Water melon, Green vegetables. | 120.00 | 200.00 |
12 | Cotton Ordinary | 24.00 | 70.00 |
Hybrid | 37.50 | 150.00 | |
13 | Khaskhas & Tobacco | 27.00 | 200.00 |
14 | Water for Land Preparation(PALEWA) | 12.00 | 40.00 |
छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम - 1931 (क्र.-3, सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-3843/7-ए/जसं./तशा/औजप्र/02/डी-4, रायपुर दिनांक 31-05-2010 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा संपूर्ण राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित जल-दर निर्धारित करती हैः-
स.क्र. | उपयोग का प्रकार | विशेष विवरण | जल दर | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | औद्योगिक प्रयोजन/ताप विद्युत प्रयोजन | अ | शासकीय स्रोत :- | |
1. | बांध/जलाशय/बैरॉज/ एनीकट आदि से ... | |||
i) | विभागीय मद से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.. |
रु. 10.50 प्रति घ.मी. |
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ii) | संस्थानों की अग्रिम जल_कर की राशि से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.... |
रु. 5.50 प्रति घ.मी. |
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2 |
नहर प्रणाली से........ |
रु. 12.25 प्रति घ.मी. |
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ब |
नैसगिर्क/स्वनिर्मित स्रोत से.... |
रु. 3.51 प्रति घ.मी. |
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2.
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जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात पुन: प्राप्ति) (क) 25 मे.वा. से अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत पऱि |
अ | शासकीय स्रोत :- | |
1. | बांध/जलाशय/बैरॉज/ एनीकट आदि से ... | रु. 1.07 (एक रु. सात पैसे)/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 200 (दो सौ){ पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्श एस्केलेशन चार्जेस | ||
2 |
नहर प्रणाली से........ |
रु. 1.25 (एक रु. पच्चीस पैसे)/ विद्युत इकाई उत्पादन एवं 250 (दो सौ पचास){ पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्श एस्केलेशन चार्जेस | ||
ब |
नैसगिर्क/स्वनिर्मित स्रोत से.... |
रु. 0.35 (पैतीस पैसे){/वि.ई.उ. पर | ||
(ख) 25 मे.वा. या उससे कम क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें | शासकीय स्रोत/ नैसगिर्क/ स्वनिमिर्त आदि विभिन्न स्रोत से... | रु. 0.06 (छ: पैसे) |
क्रमांक. 213/7-ए/जसं./तशा/ डी-4/औजप्र/01, दिनांक 16/01/2020
छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम-1931 (क्र.-3, सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पठित उक्त्त अधिनियम की धारा-37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-812/7-ए/जसं./तशा/डी-4/औजप्र/ 01. दिनांक 24.02.2016 को अधिष्ठित करते हुए. राज्य सरकार एतद द्वारा संपूर्ण राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये निम्नलिखित जल-दर निर्धारित करती है-
स.क्र. | उपयोग का प्रकार | विशेष विवरण | जल दर | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | औद्योगिक प्रयोजन/ताप विद्युत प्रयोजन | अ | शासकीय स्रोत :- | |
1. | बांध/जलाशय/बैरॉज/एनीकट आदि से ... | |||
i) | शासकीय मद से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.. |
रु. 10.50 प्रति घ.मी. |
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ii) | संस्थानों की अग्रिम जल_कर की राशि से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.... |
रु. 10.50 प्रति घ.मी. |
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2 |
नहर प्रणाली से........ |
रु. 12.25 प्रति घ.मी. |
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ब |
नैसगिर्क/स्वनिर्मित स्रोत से.... |
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i) | नदी/नाले आदि के बहाव से... | रु. 5.00 प्रति घ.मी. | ||
ii) | भू_जल से....... | रु. 15.00 प्रति घ.मी. | ||
2. | ऐसे उद्योग (जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल वॉटर, शराब आदि) जो जल का उपयोग कच्चे माल (Raw Material) के रुप में करते हैं....... | अ | शासकीय स्रोत :- | |
1. | बांध/जलाशय/बैरॉज/एनीकट आदि से ... | |||
i) | शासकीय मद से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.. |
रु. 250.00 प्रति घ.मी. |
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ii) | संस्थानों की अग्रिम जल_कर की राशि से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.... |
रु. 250.00 प्रति घ.मी. |
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2 |
नहर प्रणाली से........ |
रु. 300.00 प्रति घ.मी. |
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ब |
नैसगिर्क/स्वनिर्मित स्रोत से.... |
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i) | नदी/नाले आदि के बहाव से... | रु. 125.00 प्रति घ.मी. | ||
ii) | भू_जल से....... | रु. 375.00 प्रति घ.मी. | ||
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जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात पुन: प्राप्ति)
(क) 25 मे.वा. से अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत पऱि |
अ | शासकीय स्रोत :- | |
1. | बांध/जलाशय/बैरॉज/ एनीकट आदि से ... | रु. 1.07 (एक रु. सात पैसे) /विद्युत इकाई उत्पादन एवं 200 (दो सौ) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्श एस्केलेशन चार्जेस | ||
2 |
नहर प्रणाली से........ |
रु. 1.25 (एक रु. पच्चीस पैसे) / विद्युत इकाई उत्पादन एवं 250 (दो सौ पचास) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्श एस्केलेशन चार्जेस | ||
ब |
नैसगिर्क/स्वनिर्मित स्रोत से.... |
रु. 0.35 (पैतीस पैसे)/वि.ई.उ. पर | ||
(ख) 25 मे.वा. या उससे कम क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें | शासकीय स्रोत/ नैसगिर्क/ स्वनिमिर्त आदि विभिन्न स्रोत से... | रु. 0.06 (छ: पैसे) |
Industrial Water Rate Revision Notification 16 January, 2020