Agricultural Water Rates
| Previous & Existing Water Rates of Crops Irrigation From Govt. Sources. | |||
| S.No | Crop | RATE in INR ₹ (Per Acre) |
|
| Previous (Since 1.10.84) | Existing (Since 15.06.99) | ||
| Name of crop - RABI | |||
| 1 | Rice | 90.00 | 200.00 |
| 2 | Wheat | ||
| Maximum Three Irrigation (Including Land Preparation) | - | 81 | |
| Every Extra Water Demand | - | 25 | |
| 3 | Groundnut, Sunflower, Soya bean | 24.00 | 100.00 |
| 4 | Gram, Moong & Tether pulses. | 17.00 | 100.00 |
| 5 | Coriander | 50.00 | 100.00 |
| 6 | Barley | 20.00 | 200.00 |
| Name of crop - KHARIF | |||
| 7 | Long Term Agreement | 22.00 | 81.00 |
| Demand | 24.00 | 89.00 | |
| 8 | Groundnut, Soyabean | 18.00 | 50.00 |
| 9 | Bar seem Grass, (Fodder Crop) | 50.00 | 150.00 |
| 10 | Banana, beetal, Garden Crops, Rubber plant, Sugar cane. | 120.00 | 300.00 |
| 11 | Brinjal, Carrot, Cauliflower, Chilly, Cucumber, Dalocasia, Fenngreek, Ginger, Garlic, Gwarfalli, Ladies finger, Pea, Poppy seeds, Pumpkin, Potato, Radish, Spinach, Tobacco, Tomato, Turmeric, Water melon, Green vegetables. | 120.00 | 200.00 |
| 12 | Cotton Ordinary | 24.00 | 70.00 |
| Hybrid | 37.50 | 150.00 | |
| 13 | Khaskhas & Tobacco | 27.00 | 200.00 |
| 14 | Water for Land Preparation(PALEWA) | 12.00 | 40.00 |
Industrial Water Rates
02 February, 2026
क्रमांक / PROJ/424/2026-WRD/7-ए / जसं. / तशा / डी-4/ औजप्र/ 01, दिनांक 02/02/2026
छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम 1931 (क्र.-3, सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-3483/7-ए/जसं. / तशा /डी-4/ औजप्र / 01, दिनांक 21.10.2020 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद द्वारा संपूर्ण राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये निम्नलिखित जल-दरें निर्धारित करती है : -
|
स.क्र. |
विशेष विवरण |
जल-दर |
|
1 |
2 |
3 |
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1. |
प्रसंस्करण उद्योग - औद्योगिक प्रयोजन/ ताप विद्युत प्रयोजन |
|
|
अ |
शासकीय स्त्रोत- |
|
|
1 |
बांध / जलाशय / बैराज / एनीकट आदि से.. |
|
|
(i) |
शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से... |
रु. 15.00 प्रति घ.मी. |
|
(ii) |
संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से... |
रू. 15.00 प्रति घ.मी. |
|
2 |
नहर प्रणाली से.. |
रू. 18.00 प्रति घ.मी. |
|
ब. |
नैसर्गिक स्त्रोत से.. |
|
|
(i) |
नदी / नाले आदि के बहाव से.. |
रु. 7.50 प्रति घ.मी. |
|
(ii) |
भू-जल से... |
* टीप 3 अनुसार |
|
स. |
स्वनिर्मित स्त्रोत से... |
रु. 7.50 प्रति घ.मी. |
|
2. |
ऐसे उद्योग जो जल का उपयोग कच्चे माल (Raw Material) के रूप में करते हैं... |
|
|
अ |
शासकीय स्त्रोत- |
|
|
1 |
बांध / जलाशय / वैराज / एनीकट आदि से. |
|
|
(i) |
शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से... |
रु. 300.00 प्रति घ.मी. |
|
(ii) |
संस्थानों की अग्रिम जल कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से... |
रु. 300.00 प्रति घ.मी. |
|
2 |
नहर प्रणाली से.. |
|
|
ब. |
नैसर्गिक स्त्रोत से... |
रु. 360.00 प्रति घ.मी. |
|
(i) |
नदी / नाले आदि के बहाव से.. |
रु. 150.00 प्रति घ.मी. |
|
(ii) |
भू-जल से... |
* टीप-3 अनुसार |
|
स. |
स्वनिर्मित स्त्रोत से... |
रु. 150.00 प्रति घ.मी. |
|
3. |
जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात् पुनः प्राप्ति).. |
|
|
क. |
28 मे.वा. से अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें |
|
|
अ. |
शासकीय स्त्रोत |
|
|
1 |
बांध / जलाशय / बैराज / एनीकट आदि से.. |
रु. 1.60 प्रति विद्युत इकाई उत्पादन एवं 300 (तीन सौ) पैसे / 100 वि.ई.उ.पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेस |
|
2 |
नहर प्रणाली से.. |
रु. 1.90 प्रति विद्युत इकाई उत्पादन एवं 400 (चार सौ) पैसे/ 100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेस |
|
ब. |
नैसर्गिक /स्वनिर्मित स्त्रोत से... |
रु. 0.50 प्रति विद्युत इकाई उत्पादन पर |
|
ख. |
25 मे.वा. या उससे कम क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें |
|
|
|
शासकीय / नैसर्गिक /स्वनिर्मित आदि विभिन्न स्त्रोत से.. |
रु. 0.09 प्रति विद्युत इकाई उत्पादन पर |
|
4. |
नवीकरणीय ऊर्जा (सौर) विद्युत परियोजनायें (विभागाधीन जल संरचनाओं की जलीय सतह पर निर्मित या जल संसाधन विभाग की भूमि पर निर्मित).. |
रू. 1,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष |
*टीप :-
- उपरोक्तानुसार निर्धारित जल-दरें, इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि (दिनांक 02/02/2026) से प्रभावशील रहेंगी।
- जल दरों का पुनर्निर्धारण समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
- भू-जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में भू-जल (प्रबंधन एवं विनियमन) नियम, 2024 (दिनांक 01.2025 को अधिसूचित) अनुसार जल-कर की दरें प्रभावशील होंगी। पूर्व में जिन संस्थानों को केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से जिस अवधि तक भू-जल दोहन हेतु अनुमति / अनापत्ति प्राप्त हुयी है, उन्हें नियम 2024 अनुसार निर्धारित जल-दर जमा किये जाने की स्थिति में उक्त अनुमति प्राप्त अवधि तक भू-जल दोहन किये जाने की अनुमति होगी। अवधि समाप्त होने के 3 माह पूर्व उन्हें नवीनीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवदेन प्रस्तुत करना होगा, जिसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूक्ष्म परीक्षण कर सतही जल उपलब्ध न होने की दशा में भू-जल हेतु नवीनीकरण किया जा सकेगा। जिन संस्थानों ने पूर्व में सतही जल अथवा भू-जल दोनों से जल आपूर्ति की अनुमति प्राप्त की हुयी है, ऐसे संस्थानों को पूर्व से अनुमति प्राप्त अवधि तक ही भू-जल दोहन की अनुमति होगी तथा ऐसे संस्थानों के, औद्योगिक प्रयोजन में भू-जल उपयोग की अनुमति का नवीनीकरण नहीं किया जावेगा। सतही जल अथवा भू-जल के उपयोग हेतु प्रभावशील जल-कर की दरों में विवाद की स्थिति में जो भी दरे अधिक होगी, उसके अनुसार जल-कर प्रभावशील होगा।
- प्रसंस्करण उद्योग से तात्पर्य ऐसे उद्योगों से है जो ठंडा करने, धुलाई करने तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जल का उपयोग करते हैं, जहां अंतिम उत्पाद में प्रयुक्त जल का उपयोग उपभोग्य नहीं होता है।
- ऐसे उद्योग जिन्हें विभागीय जल संग्रहण संरचना से जल प्रदाय किया जाना है एवं जिनसे, शासन की "जल संग्रहण संरचनाओं के त्वरित निर्माण की विभागीय नीति के अनुसार अग्रिम जल-कर की राशि वसूल नहीं की गयी है, उनसे जल प्रदाय बाबत अनुबंध निष्पादन के पूर्व, वार्षिक आधार पर आबंटित जल की मात्रा के प्रदाय के लिये रूपये 00 करोड़ प्रति मिलियन घनमीटर की दर पर एकमुश्त (One Time) राशि सुगमता शुल्क (Facilitation Charge) के रूप में वसूल की जावेगी। यह राशि, नियमित जल-कर या अन्य किसी राशि में समायोजित नहीं की होगी और ना ही वापसी योग्य होगी।
- ऐसे उद्योग, जो जल का उपयोग कच्चे माल (Raw Material) के रूप में करते हैं.. से तात्पर्य अंतिम उत्पाद में उपभोग के लिए प्रयुक्त जल से है, जैसे कोल्डड्रिंक्स, बोतल बंद पानी (मिनरल वॉटर) संयंत्र, इथेनॉल (इथेनाल के साथ-साथ अन्य उत्पाद करने वाले उद्योग), शराब बनाने का संयंत्र, स्पिरिट, अल्कोहल और डिस्टिलरीज या इसी प्रकार के अन्य उद्योग ।
- ऐसे संयंत्र, जिनमें केवल इथेनॉल का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग तेल वितरण कंपनियों द्वारा किया जावेगा, उन्हें छत्तीसगढ़ शासन राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड / उद्योग विभाग की पुष्टि उपरांत, "जल का उपयोग कच्चेमाल के रूप में करने वाले उद्योग की श्रेणी से मुक्त रखा जावेगा तथा ऐसे प्रकरणों में उपरोक्त तालिका के स.क्र.-1- 'प्रसंस्करण उद्योग" हेतु उल्लेखित जल-दरे लागू होगी।
- स्वनिर्मित स्त्रोत-बांध, जलाशय, एनीकट जैसे सतही जल संग्रहण के लिये स्वयं के व्यय पर निर्मित स्त्रोत स्वनिर्मित माने जायेंगे, परंतु खनन गतिविधियों (Mining Activities) एवं इस प्रकार की अन्य गतिविधियों के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से निर्मित गढे /जलाशय स्वनिर्मित की श्रेणी में नहीं माने जायेंगे। खनन गतिविधियों के दौरान बने गढ्ढो (Mine Pits) में, उनकी अत्याधिक गहराई के कारण सतही जल (वर्षा जल) के साथ-साथ भू-जल भी संग्रहित होता है, जिससे उनमें ग्रीष्मकाल में भी पर्याप्त जल भराव रहता है। खनन गतिविधियों से बने गढ्ढों (Mine Pits) को खनन करने वाली एजेंसी द्वारा स्वयं के व्यय पर भरा जाना होता है, परंतु प्रायः ऐसा नहीं किया जाता है। इस प्रकार की गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाना आवश्यक है। अतः इन गढ्ढों (Mine Pits) में भरे जल का उपयोग किये जाने पर औद्योगिक जल उपयोग के लिये स्वनिर्मित / नैसर्गिक स्त्रोत से जल प्रदाय की जल-कर दरों की 02 (दो) गुना दरें लागू होंगी।
- औद्योगिक जल-दर निर्धारण संबंधी अधिसूचना के विशेष विवरण अंतर्गत उल्लेखित, "संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से... की श्रेणी अंतर्गत पूर्व से ही जिन संस्थानों को जल आबंटित है, या जो जल उपयोग कर रहे हैं हेतु शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचनाओं से जल प्रदाय हेतु निर्धारित जल-दर से 25% कम की जल-दर लागू होगी एवं इसका लाभ उन्हीं संस्थानों को प्राप्त होगा, जिनके द्वारा, उनके हिस्से की निर्माण राशि एवं भू-अर्जन मुआवजा राशि का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान कर दिया गया होगा। संबंधित संस्थान द्वारा विभाग में जमा अग्रिम जल कर की राशि का, संस्थान द्वारा जल उपयोग प्रारंभ करने के पश्चात् नियमानुसार देय जल-कर की राशि में समायोजन किया जाएगा। तत्पश्चात् संबंधित प्रकरण में, इस अधिसूचना की तालिका के स.क्र. अ के बिन्दु क्र.- 1 (i) शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना अंतर्गत कॉलम क्रमांक 3 में उल्लेखित जल-दर अथवा तत्समय में प्रचलित जल-दर लागू होंगी।
- जिन उद्योगों ने अपने जल आवंटन के आधार पर अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) स्थापित नहीं किए है या स्थापित ईटीपी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं उनसे, उन्हें आबंटित जल की मात्रा या वास्तविक जल उपयोग की मात्रा (जो भी अधिक हो) के लिए लागू दर का 3 गुना शुल्क लिया जाएगा।
- संस्थान, उन्हें आबंटित जल के उपयोग पश्चात्, अपने संयंत्र से निस्सारित जल को रि-साईकलिंग करके, उपचारित जल का उपयोग स्वयं के सिर्फ उस संयंत्र में कर सकेगा, जिस हेतु शासन से जल आबंटित है। परंतु यदि संस्थान द्वारा ऐसे उपचारित जल (Treated Water) को, संस्थान को शासन द्वारा स्वीकृत प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जाता है या किसी अन्य संस्थान को प्रदाय किया जाता है तो इसकी जल-दरें, ताजे पानी (Fresh Water) के लिए निर्दिष्ट जल-दरों के अनुसार प्रभावशील होंगी। इसके साथ ही, संस्थान को ऐसे जल के उपयोग के पूर्व, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं प्राप्त होने वाले जल-कर राजस्व में संस्थान एवं शासन की हिस्सेदारी 50-50 प्रतिशत के अनुपात में होगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि, शासन द्वारा ऐसी अनुमति सिर्फ और सिर्फ उपचारित जल हेतु प्रदाय की जावेगी।
- वर्तमान में औद्योगिक जल उपयोग कर रहे किसी संस्थान द्वारा यदि न्यूनतम 05 वर्ष एवं अधिकतम 10 वर्ष की जल-कर राशि का अग्रिम भुगतान एक मुश्त किया जाता है तो उसके लिये, "शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचनाओं से जल प्रदाय... की श्रेणी हेतु तत्समय में प्रचलित जल-दर, उक्त अग्रिम जल कर भुगतान की अवधि (05 से 10 वर्ष) हेतु स्थायी (Fix) हो जायेगी, भले ही उक्त अवधि में जल-दरों में बढ़ोतरी क्यों न की गई हो।
Industrial Water Rate Revision Notification 02 February, 2026
2016
छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम - 1931 (क्र.-3, सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-3843/7-ए/जसं./तशा/औजप्र/02/डी-4, रायपुर दिनांक 31-05-2010 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा संपूर्ण राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित जल-दर निर्धारित करती हैः-
| स.क्र. | उपयोग का प्रकार | विशेष विवरण | जल दर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | औद्योगिक प्रयोजन/ताप विद्युत प्रयोजन | अ | शासकीय स्रोत :- | |
| 1. | बांध/जलाशय/बैरॉज/ एनीकट आदि से ... | |||
| i) | विभागीय मद से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.. |
रु. 10.50 प्रति घ.मी. |
||
| ii) | संस्थानों की अग्रिम जल_कर की राशि से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.... |
रु. 5.50 प्रति घ.मी. |
||
| 2 |
नहर प्रणाली से........ |
रु. 12.25 प्रति घ.मी. |
||
| ब |
नैसगिर्क/स्वनिर्मित स्रोत से.... |
रु. 3.51 प्रति घ.मी. |
||
|
2.
|
जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात पुन: प्राप्ति) (क) 25 मे.वा. से अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत पऱि |
अ | शासकीय स्रोत :- | |
| 1. | बांध/जलाशय/बैरॉज/ एनीकट आदि से ... | रु. 1.07 (एक रु. सात पैसे)/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 200 (दो सौ){ पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्श एस्केलेशन चार्जेस | ||
| 2 |
नहर प्रणाली से........ |
रु. 1.25 (एक रु. पच्चीस पैसे)/ विद्युत इकाई उत्पादन एवं 250 (दो सौ पचास){ पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्श एस्केलेशन चार्जेस | ||
| ब |
नैसगिर्क/स्वनिर्मित स्रोत से.... |
रु. 0.35 (पैतीस पैसे){/वि.ई.उ. पर | ||
| (ख) 25 मे.वा. या उससे कम क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें | शासकीय स्रोत/ नैसगिर्क/ स्वनिमिर्त आदि विभिन्न स्रोत से... | रु. 0.06 (छ: पैसे) |
- उपरोक्तानुसार निर्धारित जल - दरें, इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि (दिनांक 24.02.2016) से प्रभावशील रहेंगी।
- औदयोगिक प्रयोजन में भू-जल उपयोग की जल - दर, नैसर्गिक स्त्रोत की जल - दर से 25% अधिक होगी।
- जल दरों का पुर्ननिर्धारण समय - समय पर आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
- उपरोक्त तालिका के स.क्र. 1 कॉलम क्र. - 3 के बिंदु क्र.- 1(ii) अंतर्गत कॉलम क्र. -4 में प्रस्तावित जल-दर रू 5.50 प्रति घन मीटर का लाभ उन्हीं संस्थानों को प्राप्त होगा जिनके द्वारा, उनके हिस्से की निर्माण राशि एवं भू-अर्जन मुआवजा राशि का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान कर दिया गया होगा एवं यह जल-दर तब तक ही लागू रहेंगी जब तक संबंधित संस्थान द्वारा विभाग में जमा अग्रिम जल-कर की राशि का, संस्थान द्वारा जल उपयोग प्रारंभ करने के पश्चात नियमानुसार देय जल-कर की राशि में समायोजन न हो जाये। इस प्रकार समायोजन पश्चात संबंधित प्रकरण में तालिका के स.क्र. -1, कॉलम क्रमांक -3 के बिंदु क्र.- 1(i) अंतर्गत कॉलम क्रमांक -4 में प्रस्तावित जल-दर रू. 10.50 प्रति घन मीटर अथवा तत् समय में प्रचलित जल दर लागू होंगी।
16 January, 2020
क्रमांक. 213/7-ए/जसं./तशा/ डी-4/औजप्र/01, दिनांक 16/01/2020
छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम-1931 (क्र.-3, सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पठित उक्त्त अधिनियम की धारा-37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-812/7-ए/जसं./तशा/डी-4/औजप्र/ 01. दिनांक 24.02.2016 को अधिष्ठित करते हुए. राज्य सरकार एतद द्वारा संपूर्ण राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये निम्नलिखित जल-दर निर्धारित करती है-
| स.क्र. | उपयोग का प्रकार | विशेष विवरण | जल दर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | औद्योगिक प्रयोजन/ताप विद्युत प्रयोजन | अ | शासकीय स्रोत :- | |
| 1. | बांध/जलाशय/बैरॉज/एनीकट आदि से ... | |||
| i) | शासकीय मद से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.. |
रु. 10.50 प्रति घ.मी. |
||
| ii) | संस्थानों की अग्रिम जल_कर की राशि से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.... |
रु. 10.50 प्रति घ.मी. |
||
| 2 |
नहर प्रणाली से........ |
रु. 12.25 प्रति घ.मी. |
||
| ब |
नैसगिर्क/स्वनिर्मित स्रोत से.... |
|
||
| i) | नदी/नाले आदि के बहाव से... | रु. 5.00 प्रति घ.मी. | ||
| ii) | भू_जल से....... | रु. 15.00 प्रति घ.मी. | ||
| 2. | ऐसे उद्योग (जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल वॉटर, शराब आदि) जो जल का उपयोग कच्चे माल (Raw Material) के रुप में करते हैं....... | अ | शासकीय स्रोत :- | |
| 1. | बांध/जलाशय/बैरॉज/एनीकट आदि से ... | |||
| i) | शासकीय मद से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.. |
रु. 250.00 प्रति घ.मी. |
||
| ii) | संस्थानों की अग्रिम जल_कर की राशि से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.... |
रु. 250.00 प्रति घ.मी. |
||
| 2 |
नहर प्रणाली से........ |
रु. 300.00 प्रति घ.मी. |
||
| ब |
नैसगिर्क/स्वनिर्मित स्रोत से.... |
|
||
| i) | नदी/नाले आदि के बहाव से... | रु. 125.00 प्रति घ.मी. | ||
| ii) | भू_जल से....... | रु. 375.00 प्रति घ.मी. | ||
|
3.
|
जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात पुन: प्राप्ति)
(क) 25 मे.वा. से अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत पऱि |
अ | शासकीय स्रोत :- | |
| 1. | बांध/जलाशय/बैरॉज/ एनीकट आदि से ... | रु. 1.07 (एक रु. सात पैसे) /विद्युत इकाई उत्पादन एवं 200 (दो सौ) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्श एस्केलेशन चार्जेस | ||
| 2 |
नहर प्रणाली से........ |
रु. 1.25 (एक रु. पच्चीस पैसे) / विद्युत इकाई उत्पादन एवं 250 (दो सौ पचास) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्श एस्केलेशन चार्जेस | ||
| ब |
नैसगिर्क/स्वनिर्मित स्रोत से.... |
रु. 0.35 (पैतीस पैसे)/वि.ई.उ. पर | ||
| (ख) 25 मे.वा. या उससे कम क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें | शासकीय स्रोत/ नैसगिर्क/ स्वनिमिर्त आदि विभिन्न स्रोत से... | रु. 0.06 (छ: पैसे) |
- उपरोक्तानुसार निर्धारित जल-दरें, इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि (दिनांक 16/01/2020) से प्रभावशील रहेंगी।
- जल दरों का पुनर्निर्धारण समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा
- औद्योगिक जल-दर निर्धारण संबंधी पूर्व की अधिसूचना दिनांक 24.02.2016 के रा.क्र.-1 ब -'विशेष विवरण' अंतर्गत उल्लेखित "स्वनिर्मित स्रोत" की श्रेणी को विलोपित किया गया है। परंतु इस श्रेणी के अंतर्गत पूर्व से ही जल उपयोग कर रहे संस्थानों हेतु रामय-समय पर प्रचलित नैसर्गिक स्रोत से जल उपयोग हेतु निर्धारित जल-दर ही लागू होगी तथा यह संबंधित प्रकरणों में जल उपयोग हेतु निष्पादित अनुबंध की समाप्ति तक ही लागू होगी।
- औद्योगिक जल-दर निर्धारण संबंधी पूर्व की अधिसूचना, दिनांक 24.02.2016 के स.क्र.-1 अ-1(ii) विशेष विवरण' अंतर्गत उल्लेखित "संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से...." की श्रेणी को विलोपित किया गया है। परंतु इस श्रेणी के अंतर्गत पूर्व से ही जिन संस्थानों को जल आबंटित है. या जो जल उपयोग कर रहे हैं हेतु, शासन की अधिसूचना दिनांक 24.02.2016 अनुसार इस श्रेणी हेतु निर्धारित जल-दर रू. 5.50/घ.मी. ही लागु रहेगी एवं इसका लाभ उन्ही संस्थानों को प्राप्त होगा जिनके द्वारा, उनके हिस्से की निर्माण राशि एवं भू-अर्जन मुआवजा राशि का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान कर दिया गया होगा। संबंधित संस्थान द्वारा विभाग में जमा अग्रिम जल-कर की राशि का, संस्थान द्वारा जल उपयोग प्रारंभ करने के पश्चात् नियमानुसार देय जल-कर की राशि में समायोजन किया जाएगा। तत्पश्चात् संबंधित प्रकरण में तालिका के स.क्र.-1, कॉलम क्रमांक-3 के बिन्दु क्र.-1(i) अंतर्गत कॉलम क्रमांक-4 में प्रस्तावित जल-दर रू.10.50 प्रति घन मीटर अथवा तत् समय में प्रचलित जलदर लागू होंगी।
Industrial Water Rate Revision Notification 16 January, 2020
21 October, 2020
क्रमांक 3483/7-ए/जसं./तशा/डी-4/औजप्र/01, दिनांक 21/10/2020
छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम – 1931(क्रं. – 3,सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा – 37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक – 213/7-ए/जसं./तशा/डी-4/औजप्र/01, दिनांक 16.01.2020 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा संपूर्ण राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित जल – दर निर्धारित करती हैः-
|
स.क्रं. |
उपयोग का प्रकार |
|
विशेष विवरण |
जल – दर |
टीप |
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
|
1. |
औद्योगिक प्रयोजन / ताप विद्युत प्रयोजन |
अ |
शासकीय स्रोतः- |
|
|
|
1
(i)
(ii) |
बांध/जलाशय/बैरॉज/एनीकट आदि से....
शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से... संस्थानों की अग्रिम जल – कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से... |
रू.10.50 प्रति घ.मी
रू.10.50 प्रति घ.मी. |
-
- |
||
|
2 |
नहर प्रणाली से...... |
रू.12.25 प्रति घ.मी. |
- |
||
|
ब |
नैसर्गिक स्रोत सेः- |
|
|
||
|
(i) (ii) |
नदी/नाले आदि के बहाव से.... भू-जल से..... |
रू.5.00 प्रति घ.मी. रू.10.00 प्रति घ.मी. |
- इस जल – दर पर प्राप्त जल – कर की शत् प्रतिशत राशि पृथक से निर्मित भू-जल संरक्षण कोष में जमा की जाए। इस कोष की राशि का उपयोग भू-जल संवर्धन (Recharging) आदि में किया जायेगा। |
||
|
|
|
स |
स्वनिर्मित स्रोत से... |
रू.3.50 प्रति घ.मी. |
- |
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2. |
ऐसे उद्योग (जैसे-कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल वॉटर, शराब आदि) जो जल का उपयोग कच्चे माल (Raw Material) के रूप में करते है...... |
अ |
शासकीय स्रोतः- |
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1
(i)
(ii) |
बांध/जलाशय/बैरॉज/एनीकट आदि से.... शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से... संस्थानों की अग्रिम जल – कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से...
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रू.200.00 प्रति घ.मी रू.200.00 प्रति घ.मी |
इन जल –दरों पर प्राप्त जल – कर की शत्-प्रतिशत राशि, पृथक से निर्मित भू-जल संरक्षण कोष में जमा की जाए। इस कोष की राशि का उपयोग भू-जल संवर्धन (Recharging) आदि में किया जायेगा। |
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2 |
नहर प्रणाली से...... |
रू.200.00 प्रति घ.मी |
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ब |
नैसर्गिक स्रोत सेः- |
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(i)
(ii) |
नदी/नाले आदि के बहाव से....
भू-जल से..... |
रू.100.00 प्रति घ.मी रू.250.00 प्रति घ.मी
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स |
स्वनिर्मित स्रोत से... |
रू.80.00 प्रति घ.मी
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3.
(क) |
जल विद्युत प्रयोजन ( जल के उपयोग पश्चात् पुनः प्राप्ति)
25 मे.वा. से अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत परि. |
अ |
शासकीय स्रोतः- |
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1 |
बांध/जलाशय/बैरॉज/एनीकट आदि से....
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रू. 1.07 (एक रू. सात पैसे) / विद्युत इकाई उत्पादन एवं 200 (दो सौ) पैसे / 100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेस
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2 |
नहर प्रणाली से...... |
रू. 1.25 (एक रू. पच्चीस पैसे) / विद्युत इकाई उत्पादन एवं 250 (दो सौ पचास) पैसे / 100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेस
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ब |
नैसर्गिक / स्वनिर्मित स्रोत सेः- |
रू. 0.35 (पैतीस पैसे) वि.ई.उ. पर
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(ख) |
25 मे.वा. या उससे कम क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें |
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शासकीय / नैसर्गिक / स्वनिर्मित आदि विभिन्न स्रोत से.... |
रू. 0.06 (छः पैसे)
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- उपरोक्तानुसार निर्धारित जल – दरें, इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि (दिनांक 21/10/2020) से प्रभावशील रहेंगी।
- जल दरों का पुनर्निर्धारण समय – समय पर आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
- औद्योगिक जल – दर निर्धारण संबंधी पूर्व की अधिसूचना, दिनांक 24.02.2016 की तालिका के स.क्रं. – 1 अ – 1 (ii) विशेष विवरण अंतर्गत उल्लेखित “संस्थानों की अग्रिम जल – कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से ....” की श्रेणी को विलोपित किया गया है। परंतु इस श्रेणी के अंतर्गत पूर्व से ही जिन संस्थानों को जल आबंटित है, या जो जल उपयोग कर रहे है हेतु शासन की अधिसूचना दिनांक 24.02.2016 अनुसार इस श्रेणी हेतु निर्धारित जल – दर रू. 5.50/ घ.मी. ही लागु रहेगी एवं इसका लाभ उन्हीं संस्थानों को प्राप्त होगा जिनके द्वारा, उनके हिस्से की निर्माण राशि एवं भू-अर्जन मुआवजा राशि का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान कर दिया गया होगा। संबंधित संस्थान द्वारा विभाग में जमा अग्रिम जल – कर की राशि का संस्थान द्वारा जल उपयोग प्रारंभ करने के पश्चात् नियमानुसार देय जल – कर की राशि में समायोजन किया जाएगा। तत्पश्चात् संबंधित प्रकरण में इस अधिसूचना की तालिका के स.क्रं. – 1 कॉलम क्रमांक – 3 के बिन्दु क्रं. – 1 (i)….. “ शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना” अंतर्गत कॉलम क्रमांक – 4 में प्रस्तावित जल – दर रू. 10.50 प्रति घन मीटर अथवा तत्समय में प्रचलित जलदर लागू होंगी।
Industrial Water Rate Revision Notification 21 October, 2020