Agricultural Water Rates
Previous & Existing Water Rates of Crops Irrigation From Govt. Sources. | |||
S.No | Crop | RATE in INR ₹ (Per Acre) |
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Previous (Since 1.10.84) | Existing (Since 15.06.99) | ||
Name of crop - RABI | |||
1 | Rice | 90.00 | 200.00 |
2 | Wheat | ||
Maximum Three Irrigation (Including Land Preparation) | - | 81 | |
Every Extra Water Demand | - | 25 | |
3 | Groundnut, Sunflower, Soya bean | 24.00 | 100.00 |
4 | Gram, Moong & Tether pulses. | 17.00 | 100.00 |
5 | Coriander | 50.00 | 100.00 |
6 | Barley | 20.00 | 200.00 |
Name of crop - KHARIF | |||
7 | Long Term Agreement | 22.00 | 81.00 |
Demand | 24.00 | 89.00 | |
8 | Groundnut, Soyabean | 18.00 | 50.00 |
9 | Bar seem Grass, (Fodder Crop) | 50.00 | 150.00 |
10 | Banana, beetal, Garden Crops, Rubber plant, Sugar cane. | 120.00 | 300.00 |
11 | Brinjal, Carrot, Cauliflower, Chilly, Cucumber, Dalocasia, Fenngreek, Ginger, Garlic, Gwarfalli, Ladies finger, Pea, Poppy seeds, Pumpkin, Potato, Radish, Spinach, Tobacco, Tomato, Turmeric, Water melon, Green vegetables. | 120.00 | 200.00 |
12 | Cotton Ordinary | 24.00 | 70.00 |
Hybrid | 37.50 | 150.00 | |
13 | Khaskhas & Tobacco | 27.00 | 200.00 |
14 | Water for Land Preparation(PALEWA) | 12.00 | 40.00 |
Industrial Water Rates
2016
छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम - 1931 (क्र.-3, सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-3843/7-ए/जसं./तशा/औजप्र/02/डी-4, रायपुर दिनांक 31-05-2010 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा संपूर्ण राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित जल-दर निर्धारित करती हैः-
स.क्र. | उपयोग का प्रकार | विशेष विवरण | जल दर | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | औद्योगिक प्रयोजन/ताप विद्युत प्रयोजन | अ | शासकीय स्रोत :- | |
1. | बांध/जलाशय/बैरॉज/ एनीकट आदि से ... | |||
i) | विभागीय मद से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.. |
रु. 10.50 प्रति घ.मी. |
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ii) | संस्थानों की अग्रिम जल_कर की राशि से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.... |
रु. 5.50 प्रति घ.मी. |
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2 |
नहर प्रणाली से........ |
रु. 12.25 प्रति घ.मी. |
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ब |
नैसगिर्क/स्वनिर्मित स्रोत से.... |
रु. 3.51 प्रति घ.मी. |
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2.
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जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात पुन: प्राप्ति) (क) 25 मे.वा. से अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत पऱि |
अ | शासकीय स्रोत :- | |
1. | बांध/जलाशय/बैरॉज/ एनीकट आदि से ... | रु. 1.07 (एक रु. सात पैसे)/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 200 (दो सौ){ पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्श एस्केलेशन चार्जेस | ||
2 |
नहर प्रणाली से........ |
रु. 1.25 (एक रु. पच्चीस पैसे)/ विद्युत इकाई उत्पादन एवं 250 (दो सौ पचास){ पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्श एस्केलेशन चार्जेस | ||
ब |
नैसगिर्क/स्वनिर्मित स्रोत से.... |
रु. 0.35 (पैतीस पैसे){/वि.ई.उ. पर | ||
(ख) 25 मे.वा. या उससे कम क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें | शासकीय स्रोत/ नैसगिर्क/ स्वनिमिर्त आदि विभिन्न स्रोत से... | रु. 0.06 (छ: पैसे) |
- उपरोक्तानुसार निर्धारित जल - दरें, इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि (दिनांक 24.02.2016) से प्रभावशील रहेंगी।
- औदयोगिक प्रयोजन में भू-जल उपयोग की जल - दर, नैसर्गिक स्त्रोत की जल - दर से 25% अधिक होगी।
- जल दरों का पुर्ननिर्धारण समय - समय पर आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
- उपरोक्त तालिका के स.क्र. 1 कॉलम क्र. - 3 के बिंदु क्र.- 1(ii) अंतर्गत कॉलम क्र. -4 में प्रस्तावित जल-दर रू 5.50 प्रति घन मीटर का लाभ उन्हीं संस्थानों को प्राप्त होगा जिनके द्वारा, उनके हिस्से की निर्माण राशि एवं भू-अर्जन मुआवजा राशि का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान कर दिया गया होगा एवं यह जल-दर तब तक ही लागू रहेंगी जब तक संबंधित संस्थान द्वारा विभाग में जमा अग्रिम जल-कर की राशि का, संस्थान द्वारा जल उपयोग प्रारंभ करने के पश्चात नियमानुसार देय जल-कर की राशि में समायोजन न हो जाये। इस प्रकार समायोजन पश्चात संबंधित प्रकरण में तालिका के स.क्र. -1, कॉलम क्रमांक -3 के बिंदु क्र.- 1(i) अंतर्गत कॉलम क्रमांक -4 में प्रस्तावित जल-दर रू. 10.50 प्रति घन मीटर अथवा तत् समय में प्रचलित जल दर लागू होंगी।
2020
क्रमांक. 213/7-ए/जसं./तशा/ डी-4/औजप्र/01, दिनांक 16/01/2020
छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम-1931 (क्र.-3, सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पठित उक्त्त अधिनियम की धारा-37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-812/7-ए/जसं./तशा/डी-4/औजप्र/ 01. दिनांक 24.02.2016 को अधिष्ठित करते हुए. राज्य सरकार एतद द्वारा संपूर्ण राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये निम्नलिखित जल-दर निर्धारित करती है-
स.क्र. | उपयोग का प्रकार | विशेष विवरण | जल दर | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | औद्योगिक प्रयोजन/ताप विद्युत प्रयोजन | अ | शासकीय स्रोत :- | |
1. | बांध/जलाशय/बैरॉज/एनीकट आदि से ... | |||
i) | शासकीय मद से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.. |
रु. 10.50 प्रति घ.मी. |
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ii) | संस्थानों की अग्रिम जल_कर की राशि से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.... |
रु. 10.50 प्रति घ.मी. |
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2 |
नहर प्रणाली से........ |
रु. 12.25 प्रति घ.मी. |
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ब |
नैसगिर्क/स्वनिर्मित स्रोत से.... |
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i) | नदी/नाले आदि के बहाव से... | रु. 5.00 प्रति घ.मी. | ||
ii) | भू_जल से....... | रु. 15.00 प्रति घ.मी. | ||
2. | ऐसे उद्योग (जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल वॉटर, शराब आदि) जो जल का उपयोग कच्चे माल (Raw Material) के रुप में करते हैं....... | अ | शासकीय स्रोत :- | |
1. | बांध/जलाशय/बैरॉज/एनीकट आदि से ... | |||
i) | शासकीय मद से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.. |
रु. 250.00 प्रति घ.मी. |
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ii) | संस्थानों की अग्रिम जल_कर की राशि से निमिर्त जल संग्रहण संरचना से.... |
रु. 250.00 प्रति घ.मी. |
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2 |
नहर प्रणाली से........ |
रु. 300.00 प्रति घ.मी. |
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ब |
नैसगिर्क/स्वनिर्मित स्रोत से.... |
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i) | नदी/नाले आदि के बहाव से... | रु. 125.00 प्रति घ.मी. | ||
ii) | भू_जल से....... | रु. 375.00 प्रति घ.मी. | ||
3.
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जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात पुन: प्राप्ति)
(क) 25 मे.वा. से अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत पऱि |
अ | शासकीय स्रोत :- | |
1. | बांध/जलाशय/बैरॉज/ एनीकट आदि से ... | रु. 1.07 (एक रु. सात पैसे) /विद्युत इकाई उत्पादन एवं 200 (दो सौ) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्श एस्केलेशन चार्जेस | ||
2 |
नहर प्रणाली से........ |
रु. 1.25 (एक रु. पच्चीस पैसे) / विद्युत इकाई उत्पादन एवं 250 (दो सौ पचास) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्श एस्केलेशन चार्जेस | ||
ब |
नैसगिर्क/स्वनिर्मित स्रोत से.... |
रु. 0.35 (पैतीस पैसे)/वि.ई.उ. पर | ||
(ख) 25 मे.वा. या उससे कम क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें | शासकीय स्रोत/ नैसगिर्क/ स्वनिमिर्त आदि विभिन्न स्रोत से... | रु. 0.06 (छ: पैसे) |
- उपरोक्तानुसार निर्धारित जल-दरें, इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि (दिनांक 16/01/2020) से प्रभावशील रहेंगी।
- जल दरों का पुनर्निर्धारण समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा
- औद्योगिक जल-दर निर्धारण संबंधी पूर्व की अधिसूचना दिनांक 24.02.2016 के रा.क्र.-1 ब -'विशेष विवरण' अंतर्गत उल्लेखित "स्वनिर्मित स्रोत" की श्रेणी को विलोपित किया गया है। परंतु इस श्रेणी के अंतर्गत पूर्व से ही जल उपयोग कर रहे संस्थानों हेतु रामय-समय पर प्रचलित नैसर्गिक स्रोत से जल उपयोग हेतु निर्धारित जल-दर ही लागू होगी तथा यह संबंधित प्रकरणों में जल उपयोग हेतु निष्पादित अनुबंध की समाप्ति तक ही लागू होगी।
- औद्योगिक जल-दर निर्धारण संबंधी पूर्व की अधिसूचना, दिनांक 24.02.2016 के स.क्र.-1 अ-1(ii) विशेष विवरण' अंतर्गत उल्लेखित "संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से...." की श्रेणी को विलोपित किया गया है। परंतु इस श्रेणी के अंतर्गत पूर्व से ही जिन संस्थानों को जल आबंटित है. या जो जल उपयोग कर रहे हैं हेतु, शासन की अधिसूचना दिनांक 24.02.2016 अनुसार इस श्रेणी हेतु निर्धारित जल-दर रू. 5.50/घ.मी. ही लागु रहेगी एवं इसका लाभ उन्ही संस्थानों को प्राप्त होगा जिनके द्वारा, उनके हिस्से की निर्माण राशि एवं भू-अर्जन मुआवजा राशि का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान कर दिया गया होगा। संबंधित संस्थान द्वारा विभाग में जमा अग्रिम जल-कर की राशि का, संस्थान द्वारा जल उपयोग प्रारंभ करने के पश्चात् नियमानुसार देय जल-कर की राशि में समायोजन किया जाएगा। तत्पश्चात् संबंधित प्रकरण में तालिका के स.क्र.-1, कॉलम क्रमांक-3 के बिन्दु क्र.-1(i) अंतर्गत कॉलम क्रमांक-4 में प्रस्तावित जल-दर रू.10.50 प्रति घन मीटर अथवा तत् समय में प्रचलित जलदर लागू होंगी।
Industrial Water Rate Revision Notification 16 January, 2020